सुप्रीम कोर्ट ने आज EWS आरक्षण मामले पर कोर्ट में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन मुद्दे पर सुनवाई की. दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोग (EWS cota Quota cse) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की. पांच सदस्यीय पीठ में शामिल चार जजों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया. बता दें EWS के खिलाफ दायर अर्जी में इस 10 फ़ीसदी आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया था.
103वें सरकार की संविधान संशोधन वैधता पर सवाल खड़े किए गए थें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और याचिका में कहा गया था संविधान द्वारा तय आरक्षण व्यवस्था के अलावा 10 फीसदी आरक्षण देना गलत है वही केंद्र सरकार ने EWS आरक्षण को सही बयाया था और अब इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है. यानि की EWS कोटा जारी रहेगा और राज्य को EWS कोटा तय करने का अधिकार होगा कुल मिलाकर कहें तो सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है. तो चलिए जानते हैं EWS आरक्षण क्या है.
EWS रिजर्वेशन क्या है ?
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है इसका लाभ उठाने के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और इस सर्टिफिकेट के जरिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आर्थिक छूट मिल सकती है. जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार ने साल 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की थी.
EWS का लाभ कौन ले सकता है?
सामान्य वर्ग से आने वाले वो लोग जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम हो.
5 एकड़ से ज्यादा खेती वाला जमीन ना हो.
एक हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं है.
गांव में दो सौ गज और शहर में सौ गज से ज्यादा आवासीय प्लॉट ना हो.
अगर इन सभी मानकों में व्यक्ति फिट बैठता है तो EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ती है.
पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड , पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है.
आय प्रमाण पत्र अगर विद्यार्थी हैं तो माता पिता जो भी परिवार में कमाता हो उसका वर्किंग सर्टिफिकेट.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट.
राशन कार्ड और संपत्ति के कागज.
पासपोर्ट साइज फोटो.
EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं ?
इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है ऑफलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले EWS फॉर्म की जरूरत पड़ती है जिसे आप जिला मजिस्ट्रेट , कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या तहसीदार के कार्यालय से ले सकते हैं फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को भरकर अपने लोकल अथॉरिटी के पास जाएं वे आपके फॉर्म की जांच करेगा अगर जांच में सब सही रहा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 21 दिनों के अंदर EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा बता दे आवेदकों को मामूली आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा ये आवेदन शुल्क राज्यों के हिसाब से होता है.