हर वाहन मालिक के लिए यह खास खबर है. अगर आप अपनी कार के आगे बंपर लगाते हैं, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बड़ा हादसा हो सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की नजर इन वाहनों पर भी होती है. वाहन में कोई भी व्यक्ति बंपर के साथ पाया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस का भारी चालान काटा जाता है. हम इस खबर के जरिए बताने जा रहे हैं कि बंपर का जुर्माना क्यों वसूला जाता है.
मत करें अपनी जान के साथ खिलवाड़
दरअसल, जिस जगह पर बंपर लगा होता है, वहां एयरबैग सेंसर होता है. लोग बंपर लगवाते हैं ताकि वाहन के दुर्घटना में ज्यादा नुकसान न हो. हालांकि, वह यह भूल जाता है कि जिस जगह पर वह बंपर लगा रहा है, उसमें एयर बैग सेंसर है और दुर्घटना की स्थिति में अगर सेंसर काम नहीं करता है और एयरबैग नहीं खुलता है, तो वाहन में बैठे यात्रियों की जान भी जा सकती है.
राहगीरों की जान को भी है खतरा
राहगीरों से टक्कर के समय कार या जीप का बंपर या बुल गार्ड बहुत खतरनाक माना जाता है.बंपर गार्ड लगाने के पीछे लोग सोचते हैं कि ऐसे बम्पर गार्ड मामूली टक्कर होने पर वाहन के शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि गंभीर टक्कर की स्थिति में ये गार्ड वाहन की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होते हैं. ये बंपर गार्ड कार के दो पॉइंट्स पर लगे होते हैं. टक्कर की स्थिति में, क्रैश एनर्जी केवल इन दो बिंदुओं पर आती है न कि वाहन के पूरे ढांचे पर, जिससे वाहन को अधिक नुकसान होता है. इसके अलावा कारों में अक्सर एयरबैग सेंसर भी लगाए जाते हैं. बंपर गार्ड लगे होने के कारण ये सेंसर काम नहीं करते हैं और टक्कर के समय एयरबैग नहीं खुल पाते है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कंपनियां कारों को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि सड़क पर पैदल चलने वालों से टकराने पर उन्हें कम से कम नुकसान होता है, लेकिन बंपर गार्ड लगाने से राहगीरों को ज्यादा चोटें आ रही हैं, जिसमें मंटो का ग्राफ भी बढ़ गया है. साइकिल चालकों और बाइक सवारों के लिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं.
जान ले ये नियम
बंपर फिट कार को देखते ही ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा करने पर कम से कम वाहन मालिक को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19/192 के तहत कोई भी वाहन मालिक बिना आरटीओ की अनुमति के वाहन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करवा सकता है.
सरकार ने बरती है सख्ती
भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने कारों या जीपों में बंपर गार्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 52 का उल्लंघन माना जाएगा. केंद्र सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190 और 191 के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा. वाहनों पर बंपर गार्ड या बुलगार्ड लगाना. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परिवहन विभाग को बंपर गार्ड को अवैध और दंडनीय मानकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
संशोधन के लिए RTO की अनुमति जरूरी
जब भी कोई नया वाहन खरीदा जाता है, तो उसका पंजीकरण कराना होता है. पंजीकरण के दौरान यदि कार किस रंग की है, वाहन किस प्रकार का है, कितने सीसी आदि है. परिवहन विभाग के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक पंजीकरण के बाद वाहन बदलता है, तो उसे आरटीओ से अनुमति लेनी होगी और बनाना होगा.