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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना – Uttar Pradesh Widow Pension Scheme

योजना का अवलोकन
योजना का नामउत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशन योजना
लाभमासिक पेंशन. 1000
लाभार्थीकेवल विधवा महिलाएँ
नोडल एजेंसीमहिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश
आवेदन का तरीकाएकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके पतियों की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है.
  • इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता पेंशन प्रदान करती है.
  • प्रत्येक पात्र विधवा को 1000 रु.का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले यूनिफाइड सोशल पेंशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा.
  • एक बार पंजीकृत होने के बाद, आवेदनों को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है.
  • अनुमोदन पर, आवेदक को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है. इसके बाद, निर्दिष्ट राशि हर महीने उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है.
  • इस योजना के लिए प्राथमिक पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि आवेदक ने पुनर्विवाह नहीं किया हो, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन राशि बंद कर दी जाती है.

आवेदन जमा करने की अधिकतम समय सीमा पंजीकरण की तारीख से चार महीने है.

योजना के लाभ

उत्तर प्रदेश में पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से 1000 रु की मासिक पेंशन मिलती है.

पात्रता

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, महिला को यह करना होगा:

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो.
  • पति की मृत्यु के कारण विधवा हो गयी.
  • कम से कम 18 वर्ष की आयु राज्य सरकार से 1000 रुहो.
  • पति की मृत्यु के बाद आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो.
  • पारिवारिक आय 2.00 लाख प्रति वर्ष हो.
  • केंद्रीय या राज्य प्राधिकरणों से कोई अन्य पेंशन या सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो.
  • विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो.
  • विधवा महिला अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, चाहे वे नाबालिग हों या वयस्क.
  • विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो.

Read Also : – कन्या सुमंगला योजना क्या है कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

आवश्यक दस्तावेज

  • रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो.
  • आयु संबंधी प्रमाण.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • पति की मृत्यु का प्रमाण.
  • आधार कार्ड.
  • बैंक के खाते का विवरण.
  • आईएफएससी कोड.
  • मोबाइल नंबर.
  • शपथ पत्र (यह बताते हुए कि महिला को कोई अन्य पेंशन या सरकारी सहायता नहीं मिली है).

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदक इस योजना के तहत सहायता के लिए दो तरीकों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  1. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से.
  2. स्वयं या किसी इंटरनेट कैफे के माध्यम से.
  • पहले आवेदिका को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाने की आवश्यकता होगी.
  • ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक को खुद को पंजीकृत करना होगा.
  • पंजीकृत करने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित जानकारी भरनी चाहिए.
  1. जिले का नाम.
  2. आवेदिका के नाम.
  3. पति का नाम.
  4. पूर्ण पता.
  5. शहरी या ग्रामीण निवास.
  6. वर्ग.
  7. तहसील.
  8. जन्म की तारीख.
  9. मोबाइल नंबर.

बैंक विवरण

  1. जिसमें बैंक का नाम.
  2. शाखा का नाम.
  3. खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल हैं.

आय विवरण

  • जिसमें तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संख्या.
  • आय प्रमाण पत्र की क्रम संख्या शामिल है.

दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे

  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो.
  • आयु प्रमाण पत्र.
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र.

आवेदन जमा करने के बाद उसके स्वीकृत या अस्वीकृत होने और पेंशन राशि बैंक खाते में स्थानांतरित होने पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है.

आवेदन जमा करने की समयरेखा

  • सत्यापन 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.
  • पंजीकरण संख्या 15 दिनों के भीतर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या सहायक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाएगी.
  • जिला समीक्षा एवं अनुमोदन समिति को आवेदन पर कार्रवाई करने में एक महीने का समय लगेगा.
  • NIC से PFMS पैसे भेजने में एक महीने का समय लगेगा.
  • उपरोक्त समयावधि में निर्णय लेना आवश्यक है.
  • समय सीमा में निर्णय न लेने पर आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत होगा.

Read Also : – यूपी में कितने जिले हैं 2023 उनके नाम की सूची

पेंशन का वितरण

सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन राशि चार त्रैमासिक किश्तों में प्राप्त होती है:

  • प्रथम तिमाही किश्त – मई माह में (अप्रैल, मई, जून माह का).
  • दूसरी तिमाही किश्त – जुलाई माह में (जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह का).
  • तीसरी तिमाही किश्त – अक्टूबर मान में (अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह का).
  • चौथी तिमाही किश्त – जनवरी माह में (जनवरी, फरवरी, मार्च माह का).

वर्ष 2021-2022 के लिए वितरण का सारांश

क़्वार्टर 1(अप्रैल, मई, जून माह)लाभार्थियों की संख्या29,44,877
हस्तानांतरित धनराशि441.73 करोड़
क़्वार्टर 2(जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह)लाभार्थियों की संख्या29,68,343
हस्तानांतरित धनराशि451.81 करोड़
क़्वार्टर 3(अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह)लाभार्थियों की संख्या30,34,740
हस्तानांतरित धनराशि469.23 करोड़
क़्वार्टर 4(जनवरी, फरवरी, मार्च माह)लाभार्थियों की संख्या30,99,999
हस्तानांतरित धनराशि2,292 करोड़

संपर्क जानकारी

हेल्पलाइन नंबर: 18004190001

ईमेल: widowpensionmahilakalyan@gmail.com

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आवेदन का तरीकाएकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश विधवा महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके पतियों की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है.
  • इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता पेंशन प्रदान करती है.
  • प्रत्येक पात्र विधवा को 1000 रु.का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले यूनिफाइड सोशल पेंशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा.
  • एक बार पंजीकृत होने के बाद, आवेदनों को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है.
  • अनुमोदन पर, आवेदक को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है. इसके बाद, निर्दिष्ट राशि हर महीने उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है.
  • इस योजना के लिए प्राथमिक पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि आवेदक ने पुनर्विवाह नहीं किया हो, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन राशि बंद कर दी जाती है.

आवेदन जमा करने की अधिकतम समय सीमा पंजीकरण की तारीख से चार महीने है.

योजना के लाभ

उत्तर प्रदेश में पात्र महिलाओं को राज्य सरकार से 1000 रु की मासिक पेंशन मिलती है.

पात्रता

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, महिला को यह करना होगा:

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो.
  • पति की मृत्यु के कारण विधवा हो गयी.
  • कम से कम 18 वर्ष की आयु राज्य सरकार से 1000 रुहो.
  • पति की मृत्यु के बाद आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो.
  • पारिवारिक आय 2.00 लाख प्रति वर्ष हो.
  • केंद्रीय या राज्य प्राधिकरणों से कोई अन्य पेंशन या सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो.
  • विधवा महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो.
  • विधवा महिला अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, चाहे वे नाबालिग हों या वयस्क.
  • विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो अथवा शासन के अन्य विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो.

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आवश्यक दस्तावेज

  • रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो.
  • आयु संबंधी प्रमाण.
  • आय प्रमाण पत्र.
  • पति की मृत्यु का प्रमाण.
  • आधार कार्ड.
  • बैंक के खाते का विवरण.
  • आईएफएससी कोड.
  • मोबाइल नंबर.
  • शपथ पत्र (यह बताते हुए कि महिला को कोई अन्य पेंशन या सरकारी सहायता नहीं मिली है).

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदक इस योजना के तहत सहायता के लिए दो तरीकों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  1. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से.
  2. स्वयं या किसी इंटरनेट कैफे के माध्यम से.
  • पहले आवेदिका को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाने की आवश्यकता होगी.
  • ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदक को खुद को पंजीकृत करना होगा.
  • पंजीकृत करने के लिए आवेदिका को निम्नलिखित जानकारी भरनी चाहिए.
  1. जिले का नाम.
  2. आवेदिका के नाम.
  3. पति का नाम.
  4. पूर्ण पता.
  5. शहरी या ग्रामीण निवास.
  6. वर्ग.
  7. तहसील.
  8. जन्म की तारीख.
  9. मोबाइल नंबर.

बैंक विवरण

  1. जिसमें बैंक का नाम.
  2. शाखा का नाम.
  3. खाता संख्या और आईएफएससी कोड शामिल हैं.

आय विवरण

  • जिसमें तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संख्या.
  • आय प्रमाण पत्र की क्रम संख्या शामिल है.

दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे

  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो.
  • आयु प्रमाण पत्र.
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र.

आवेदन जमा करने के बाद उसके स्वीकृत या अस्वीकृत होने और पेंशन राशि बैंक खाते में स्थानांतरित होने पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है.

आवेदन जमा करने की समयरेखा

  • सत्यापन 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.
  • पंजीकरण संख्या 15 दिनों के भीतर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या सहायक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ली जाएगी.
  • जिला समीक्षा एवं अनुमोदन समिति को आवेदन पर कार्रवाई करने में एक महीने का समय लगेगा.
  • NIC से PFMS पैसे भेजने में एक महीने का समय लगेगा.
  • उपरोक्त समयावधि में निर्णय लेना आवश्यक है.
  • समय सीमा में निर्णय न लेने पर आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत होगा.

Read Also : – यूपी में कितने जिले हैं 2023 उनके नाम की सूची

पेंशन का वितरण

सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन राशि चार त्रैमासिक किश्तों में प्राप्त होती है:

  • प्रथम तिमाही किश्त - मई माह में (अप्रैल, मई, जून माह का).
  • दूसरी तिमाही किश्त - जुलाई माह में (जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह का).
  • तीसरी तिमाही किश्त - अक्टूबर मान में (अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह का).
  • चौथी तिमाही किश्त - जनवरी माह में (जनवरी, फरवरी, मार्च माह का).

वर्ष 2021-2022 के लिए वितरण का सारांश

क़्वार्टर 1(अप्रैल, मई, जून माह)लाभार्थियों की संख्या29,44,877
हस्तानांतरित धनराशि441.73 करोड़
क़्वार्टर 2(जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह)लाभार्थियों की संख्या29,68,343
हस्तानांतरित धनराशि451.81 करोड़
क़्वार्टर 3(अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह)लाभार्थियों की संख्या30,34,740
हस्तानांतरित धनराशि469.23 करोड़
क़्वार्टर 4(जनवरी, फरवरी, मार्च माह)लाभार्थियों की संख्या30,99,999
हस्तानांतरित धनराशि2,292 करोड़

संपर्क जानकारी

हेल्पलाइन नंबर: 18004190001

ईमेल: widowpensionmahilakalyan@gmail.com