नौकरी पेशा लोगों के लिए पीएफ अकाउंट में जमा रकम एक बड़ी सेविंग के रूप में होती है जिसे वो चाहें तो रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट या सेविंग कर सकते हैं, पीएफ की रकम सिर्फ रिटायरमेंट के बाद नहीं बल्कि बीच में नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अधिकतर लोगों का ये सवाल होता है कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद हम पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. आज के हमारे इस आर्टिकल का मकसद यही है की आपको इनकी पूरी जानकारी दें कि आप नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं और कैसे.
पीएफ क्या है?
पीएफ का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड होता है और हिंदी में इसे भविष्य निधि कहा जाता है यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके सैलरी से 12 प्रतिशत हर महीने कट कर इसमें जमा होता है एक प्रकार से यह आपका सेविंग अकाउंट है समझ लीजिए जिसमें आपकी सैलरी का थोड़ा हिस्सा कट कर पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है जो भविष्य में आपके लिए काफी मददगार साबित होता है. ये भी दो प्रकार का होता है जो लोग नौकरी करते है उनके लिए EPF यानि एम्पलाई प्रोविडेंट फंड और दूसरा PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये उनके लिए जो किसी प्रकार का व्यापार करते हैं इसे कोई भी खुलवा सकता है.
नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ का पैसा मिलता है
मान लीजिए आप किसी कंपनी में काफी समय से काम कर रहे हैं अचानक आपने नौकरी छोड़ दी उसके बाद आप चाहेंगे जो भी आपके पीएफ का पैसा है वो उस कंपनी से निकाल लें लेकिन यहां सवाल ये आता है कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद आप पैसा निकाल सकते हैं आपको बता दें नौकरी छोड़ने के दो महीने के बाद आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप ने बीच में यानि की दो महीने के भीतर किसी और कंपनी को ज्वाइंट कर लिया और नई नौकरी लग गई तो आप अपने पीएफ रकम को नहीं निकाल सकते हैं. नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप दो महीने बेरोजगार हैं तो आप EPF अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं ये सुविधा नौकरी छोड़ने और निकाले जाने दोनों परिस्थियों में लागू होती है. लेकिन पहली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइंट करने पर PF का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते बल्कि पुराने पीएफ का पैसा नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं.
कैसे और कब करें अप्लाई
नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दो महीने बाद अप्लाई करना होता है.
सबसे पहले फॉर्म भरना होता है.
फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं.
आखिरी निपटारा के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होता है .
अंतिम निपटारा के लिए पैन कार्ड जरूरी है.
अगर आप अंतिम निपटारा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप को फॉर्म 19 भरना होगा.
कितने दिन में पीएफ का पैसा मिलता है
अगर आप EPFO के ऑफिस जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो दो हफ्ते में पैसा मिल जाना चाहिए.
और ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपके पैसे 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए.
गवर्मेंट ने वैसे तो किसी भी पेंशन या इंश्योरेंस के क्लेम का निपटारा 20 दिन के अंदर करने का नियम बनाया है कुछ केस में पैसा आने में काफी समय भी लग जाता है .
इस तरह आप नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद अपने पीएफ के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे अगर आप की दूसरी नौकरी लग गई है तो आप पीएफ के पूरे पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं.
Official Site : https://www.epfindia.gov.in/site_hi/index.php