भारत में चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है. मतदान का अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों का एक अभिन्न अंग है. जिस सरकार को आप वोट देकर चुनते हैं, वह आपकी समस्याओं पर काम करने के साथ-साथ सारे कानून भी बनाती है. गांव का मुखिया चुनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक वोट देते हैं और लोकतंत्र की ताकत ही सबको अपने मनपसंद नेता को वोट देने का अधिकार देती है. इसलिए लोग जमकर वोट करते हैं. वहीं, अगर आप भारत में मतदान करना चाहते हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, जिनके पास नहीं है वो वोट कैसे देंगे? क्या वह मतदान कर पाएगा? ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो आप जानते हैं कि आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा. तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट कैसे कर सकते हैं.
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो सबसे पहले क्या करें?
सबसे पहले यह आवश्यक है कि एक पंजीकृत मतदाता के रूप में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, अगर नाम दर्ज नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जमा करना होगा. इसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हो जाएगा. फॉर्म-6 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है.
यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो वोट डालने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आपके पास 11 फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक होना चाहिए. वोट डालने से पहले यह दिखाना होगा. ये दस्तावेज हैं-
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र-राज्य सरकार
- पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो वाला आई-कार्ड
- बैंक-पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो वाली पासबुक
- पैन कार्ड
- NPR के जरिए RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- केंद्र सरकार की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
- MP- MLA और MLC के लिए जारी आधिकारिक आई कार्ड
- आधार कार्ड
यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप ऐसे वोट कर सकते है
जब कोई नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाता है, तो चुनाव आयोग द्वारा एक मतदाता पर्ची जारी की जाती है. इससे इस बात की पुष्टि होती है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में है. इस पर्ची से आप अपने साथ 11 फोटो पहचान पत्र लेकर बिना किसी वोटर आईडी के अपना वोट डाल सकते हैं. चुनाव के समय, चुनाव आयोग मतदाता की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र या अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश जारी करता है.
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो क्या आप वोट देना बंद नहीं कर सकते?
ऐसा नहीं है. वोटर आईडी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वोट देने के योग्य हैं. वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. यदि आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 11 अनिवार्य पहचान प्रमाणों में से कोई भी है, तो आपको मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.