उत्तर प्रदेश में सांसदीय शिष्टाचार के प्रोटोकॉल लिए स्पष्ट आदेश जारी हुआ है, इसके मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों के अगर वर्तमान जनप्रतिनिधि मौजूद हुआ है। तो पूर्व एमएलए- एमएलसी चीफ गेस्ट नहीं बन सकते.
उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बुलाने को लेकर नया आदेश जारी हुआ है. इसके मुताबिक यूपी के सरकारी कार्यक्रमों में वर्तमान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जा सकेगा यह निर्देश यूपी में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों के लिए जारी हुआ है. इसके मुताबिक मौजूदा विधानसभा सदस्य एमएलए विधानसभा परिषद एमएलसी की उपस्थिति में पूर्व मंत्री पूर्व विधायक मुख्य अतिथि नहीं बनाया जा सकेंगे प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी विभागों मंडलायुक्त मामला सामने आया था। जिसमें एकभूतपूर्व मंत्री को मुख्य अतिथि बनाया.
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