आज हम आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया पूर्ण जानकारी के लिए इस ब्लॉग को अवश्य पढ़ें। और अन्य जानकारी के लिए नव जगत के साथ बने रहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना
कोरोना महामारी ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है. इस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं.
ये स्कीम ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के एक भाग के तौर पर की गयी है. इस स्कीम के जरिये केंद्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करेगी जो लोग खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहेंगे. इस से उद्योग शुरू करने के लिए सभी लोगों प्रोत्साहन मिलेगा. और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे जिस से देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का उद्देश्य क्या है?
यहाँ हम आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के उद्देश्य के विषय में जानकारी देने जा रहें है. इसके उद्देश्य निम्न प्रकार है –
- बोर्डिंग और मार्केटिंग को और शक्तिशाली बनाने के लिए एक संगठित अपूर्व श्रृंखला के साथ उसको संगठित करना होता है
- इस योजना के अंतर्गत लगभग दो लाख उद्यामी, औपचारिक और पेशेवर में स्थानांतरण के लिए कौशल सहायता उपलब्ध करा सकते हैं.
- व्यावसायिक और तकनीकी के सहायता के लिए उद्यमो के लिए पहुंच में वृद्धि करना.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के लिए पात्रता
इस योजना में लाभ लेने के लिए आवेदक को इस योजना के अनुसार जो नियम है. उसी के अंतर्गत आवेदन करना होगा. इसके आवेदन हेतु कुछ पात्रता निर्धारित होती है, जिन्हें पूरी करने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे. तो आइए जानते हैं, वह पात्रताए कौन-कौन सी है.
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए. तभी वह आवेदन कर सकता है.
- आवेदन कर्ता को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए.
- आवेदक कम से कम आठवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है.
- इस योजना के अनुसार एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है.
- जो व्यक्ति फार्मलाइजेशन के लिए ईच्छुक हो.
- जो व्यक्ति परियोजना लागत में 10% का योगदान कर सकते हैं. वही बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
- कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी स्वयं सेवा संगठन है. तो आपको इस योजना के अनुसार प्लांट लगाने के लिए आवेदन करना होगा.
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यम जो कि सर्वे या रिसॉर्ट पर्सन द्वारा जांचें गए हो. वही रिसॉर्ट खोले जा सकते हैं.
आशा करते हैं कि यह ब्लॉग आपको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की पूर्ण जानकारी प्रदान करने में समर्थ रहा। अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए हमारे अन्य ब्लॉग को अवश्य पढ़ें.
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