Ladli Behna Awas Yojana के लिए अप्लाई करना शुरू करें, जानें किन दस्तावेजों की जरूरत है.
मध्य प्रदेश में वे महिलाएं जिन्हें अन्य कार्यक्रमों से आवास नहीं मिला था, अब लाड़ली बहना योजना के तहत आवास मिलेगा वर्तमान में, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, जबकि गैस सिलेंडर साढ़े चार सौ रुपये में मिलने लगे हैं रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की ओर से कोई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया, छूटे परिवारों को इस कार्यक्रम से विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलेगा.
लाड़ली बहना आवास योजना रजिस्ट्रेशन (Ladli Behna Awas Yojana Registration)
योजना का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री ने भोपाल के दीपक बंसल और ममता चौहान के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ किया. 15 सितंबर को शुरू हुई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में भी शर्मिला बाई और संगीता सोलंकी भी पंजीकृत हुईं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गरीब परिवारों को घर मिल जाए। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भू-आवास योजना भी शुरू की गई है, जिसमें लोगों को गांव में रहने के लिए जमीन नहीं है, उनके लिए पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर गरीबों को माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर बसाया जा रहा है, शहरों में बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाएंगे यदि जमीन की कमी होती है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना में प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को घर मिलेगा.
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किन व्यक्तियों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलेगा?
4 लाख 75 हजार से अधिक लोगों को इस नई आवास योजना का लाभ मिलेगा, इस योजना का उद्देश्य सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को प्रदान करना है, जो विभिन्न आवास योजनाओं के लाभ से वंचित हैं. इससे गरीब बहन-बेटियों को पक्के घर मिलेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने कहा.
कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?
Ladli Behna Awas Yojana का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं: समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाड़ली बहना योजना (केवल लाड़ली बहनों के लिए) का रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक को इन सभी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करना होगा, किसी अन्य व्यक्ति से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाएंगे, राज्य सरकार पात्र परिवारों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू करेगी जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद. यदि आवेदकों को कोई परेशानी होती है, तो वे पंचायत में शिकायत कर सकते हैं.
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