हाल ही में यह खबर मिली है कि आरबीआई ने 2000 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के पश्चात अब 2000 के नोट 30 सितंबर तक वापस बैंक में जमा करने का आदेश जारी किया गया है परंतु यदि आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो इससे भी बैंक में जमा करवा सकते हैं, परंतु इसके भी कुछ नियम है तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको कटे फटे नोट बदलने के नियम और यह कैसे वापस होगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे.
इन नियमों के तहत बदलेंगे नोट
सूचनाओं के अनुसार, बैंक कुछ कंडीशन को छोड़कर आपके खराब नोट बदल देगा इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सूचनाएं भी जारी की जा चुकी है. कटे फटे नोट चेंज करने के लिए आरबीआई नियमों (RBI Bank Rule) के अनुसार, आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई ऑफिस में जाकर अपने नोट बदल सकते है. हालांकि बैंक इससे साफ इनकार नहीं कर सकता है. इसके लिए नोट की सीमा तय है. 1 व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है साथ ही इसकी वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आप 20 नोट 5000 कीमत में लाते हैं तो बैंक इसका भुगतान तुरंत कर देगी. अगर इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेते है, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते है. 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय लेता है.
ATM से निकले खराब नोट ऐसे होंगे वापस
यदि बैंक एटीएम (Bank ATM) से खराब नोट निकालते हैं इस ममाले में आपको जिस बैंक का एटीएम आपके पास है उस बैंक में जाना होगा. और बैंक में जाने के पश्चात बैंक की शाखा में आपको लिखित रूप से पूरा मामला समझाना होगा साथ में एटीएम क्लिप (ATM Slip) भी लगाकर दिखानी होगी. यदि एटीएम से स्लिप नहीं निकली, तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) की डिटेल्स देनी होगी. इसके पश्चात ही आप अपने कटे-फटे नोट बदल सकते हैं.
आरबीआई की हेल्पलाइन से लें मदद
यदि आपके नोट जानबूझकर या फिर गलती से फट गए हैं या जल गए हैं, तो उसे नहीं बदला जा सकता है. ऐसे नोटों को आरबीआई ऑफिस में ही जाकर जमा कराना पड़ता है. नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है.