धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता में सम्मिलित है, और यह लड़की के साथ बलात्कार के लिए दण्डनीय अपराध को परिभाषित करता है.
इस धारा के तहत, बलात्कार का परिभाषित अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के या झूठे आश्वासन के साथ अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करता है. इस धारा के अनुसार, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष से उपर तीन दशक की कैद या उपस्थिति के समय उचित धन जुर्माना या दोनों के साथ सजा का निर्धारण किया जाता है.
धारा 376 को निम्नलिखित अपराधों पर लागू किया जाता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है:-
- अदेखा स्त्री के साथ बलात्कार करना
- 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार करना
- स्वयं अपनी स्त्री, पत्नी, दासी, बेटी बलात्कार करना
- सहयोगी के साथ बलात्कार करना
भारतीय दंड संहिता में अनेक धाराएं होती हैं, जो दुष्कर्मों के मामलों में अपराधियों के खिलाफ आवेदन किए जाते हैं. IPC 376 की धाराएं भी इसी तरह से एक क्रम में शामिल होती हैं.
धारा 376a
यह धारा बलात्कार के मामलों को संबंधित करती है, इस धारा के तहत, जो व्यक्ति बलात्कार करता है, उसे सजा होती है. इसमें सजा उम्रकैद से फांसी की सजा तक कुछ भी हो सकती है.
धारा 376b
यह धारा बच्ची के साथ बलात्कार के मामलों को संबंधित करती है, इस धारा के तहत, जो व्यक्ति बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसे सजा होती है. सजा उम्रकैद से फांसी की सजा तक कुछ भी हो सकती है.
धारा 376c
यह धारा संयुक्त बलात्कार के मामलों को संबंधित करती है, इस धारा के तहत, जो व्यक्ति संयुक्त बलात्कार करता है, उसे सजा होती है. सजा उम्रकैद से फांसी की सजा तक कुछ भी हो सकती है.
धारा 376d
IPC 376 धारा D जो यौन उत्पीड़न के मामलों को संबंधित करती है, वह दुष्कर्म के मामलों में व्यवहार जैसे कि छेड़छाड़, स्पष्ट अनुचित संबंध और अनुचित स्पर्श आदि को संबोधित करती है, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न करता है, तो उसे धारा D के तहत सजा होती है.
लागू अपराध
1. बलात्कार
सजा – 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है.
2. एक पुलिस अधिकारी या एक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल के प्रबंधन / कर्मचारी, रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह या महिला / बच्चों की संस्था या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार द्वारा बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन / कर्मचारी द्वारा बलात्कार और बलात्कार पीड़ित के किसी भरोसेमंद या प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा जैसे किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा बलात्कार
दंड – 10 साल से कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए) + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है.
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.